
रिपोर्ट शैलेन्द्र शर्मा
आजमगढ़। सुरक्षा एवं कानून व्यवस्था हेतु सख्त गाइडलाइन जारी नववर्ष के अवसर पर शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से आजमगढ़ पुलिस द्वारा विशेष दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। न्यू ईयर पार्टी की अनुमति रात्रि 1 बजे तक ही मान्य होगी। जश्न की आड़ में हुड़दंग, स्टंट, तेज रफ्तार एवं नशे में वाहन चलाने वालों के विरुद्ध सख्त वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। सार्वजनिक स्थान पर शराब के नशे में पकड़े जाने या स्टंट करते पाए जाने पर गिरफ्तारी, वाहन सीज एवं आवश्यकता पड़ने पर जेल भेजा जाएगा। शराब पीकर वाहन चलाना दुर्घटना को न्यौता देता है ।नियमों के उल्लंघन पर जीरो टॉलरेंस नीति लागू होगी। यह आदेश 30 दिसंबर से 5 जनवरी तक प्रभावी रहेगा। मॉल, होटल, पब, क्लब, बार एवं बैंक्वेट हॉल पर कड़ी निगरानी रखी जाएगी। जनपद के मिश्रित आबादी वाले क्षेत्रों एवं प्रमुख चौराहों पर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात रहेगा। आजमगढ़ पुलिस आमजन से अपील करती है कि नववर्ष का उत्सव शालीनता, अनुशासन एवं कानून के दायरे में रहकर मनाएं।
