बर्खास्त शिक्षक से मुकदमा दर्ज कर 42 लाख आहरित वेतन वसूली के आदेशफर्जी बीएड डिग्री पर नौकरी का मामला

आजमगढ़ क्राइम

आजमगढ़। जनपद के सठियाँव विकास खंड से जुड़े एक गंभीर मामले में शिक्षा विभाग ने कड़ा रुख अपनाया है। खंड शिक्षा अधिकारी सठियाँव, आजमगढ़ द्वारा थाना प्रभारी मुबारकपुर को पत्र भेजकर रामाश्रय यादव, बर्खास्त सहायक अध्यापक, काशी पूर्व माध्यमिक विद्यालय हाजीपुर बम्हौर के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करने के निर्देश दिए गए हैं। यह कार्रवाई उच्च न्यायालय में दायर जनहित याचिका संख्या 31968/2015 (कौशल किशोर व अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य) में पारित आदेश के अनुपालन में की जा रही है। जांच में यह तथ्य सामने आया कि रामाश्रय यादव द्वारा केशरवानी विद्यापीठ, जबलपुर (मध्य प्रदेश) से प्राप्त बीएड उपाधि विधिक रूप से मान्य नहीं थी। इसी आधार पर अपर शिक्षा निदेशक (बेसिक), उत्तर प्रदेश के आदेश से उनकी सेवा समाप्त कर दी गई थी। शिक्षा विभाग के अनुसार, सेवाकाल के दौरान श्री यादव द्वारा वेतन के रूप में कुल 42,31,908 रुपये की धनराशि आहरित की गई, जिसकी रिकवरी के लिए कई बार पत्राचार किया गया। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, आजमगढ़ के निर्देश पर न केवल उक्त धनराशि की वसूली बल्कि आपराधिक प्रकरण दर्ज कराने के भी आदेश दिए गए हैं। खंड शिक्षा अधिकारी ने स्पष्ट किया है कि विभागीय पत्रों और नोटिस के बावजूद धनराशि जमा न किए जाने के कारण अब पुलिस कार्रवाई आवश्यक हो गई है। इस संबंध में सभी संबंधित अधिकारियों को सूचनार्थ प्रतिलिपि भी भेज दी गई है।

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