नाबालिग के अपहरण व दुष्कर्म में दोषी को 7 साल व अर्थदंड की हुई सजा

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आज़मगढ़। नाबालिग किशोरी के अपहरण और दुष्कर्म के मामले में गुरुवार को पॉक्सो कोर्ट ने दोषी नन्हे को सात वर्ष के सश्रम कारावास और बारह हजार रूपये अर्थदंड की सजा सुनाई।अभियोजन पक्ष के अनुसार बरदह थाना क्षेत्र के एक गांव से 2 जून 2016 को 16 वर्षीय नाबालिग किशोरी गायब हो गई थी। खोजबीन के बाद पीड़िता के पिता ने स्थानीय थाने में आरोपी नन्हे राम के विरुद्ध नामजद रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने बाद में नन्हे राम और पीड़िता को दिल्ली से बरामद किया।जांच पूरी करने के बाद पुलिस ने चार्जशीट न्यायालय में प्रेषित की। अभियोजन पक्ष के विशेष लोक अभियोजक अवधेश कुमार मिश्रा और दौलत यादव ने कुल पांच गवाहों को न्यायालय में परीक्षित कराया।दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद, पॉक्सो कोर्ट के जज संतोष कुमार यादव ने आरोपी नन्हे राम को सात वर्ष के सश्रम कारावास और बारह हजार रूपये अर्थदंड की सजा सुनाई।

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